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आम आदमी पार्टी को दिल्ली में दफ्तर आवंटित करने की मांग पर केंद्र अपना रुख स्पष्ट करे- दिल्ली हाई कोर्ट - AAP Demand to allot office in Delhi

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 14, 2024, 9:16 PM IST

AAP Demand to allot office in Delhi: दिल्ली में दफ्तर आवंटित करने की आम आदमी पार्टी की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है. मामले में बुधवार को सुनवाई होगी.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) को दफ्तर के लिए भूमि अलॉट करने की मांग पर सुनवाई करते हए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने केंद्र सरकार को कल यानि 15 मई तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई 15 मई को होगी.

सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि वह एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में कार्यालय के लिए जमीन पाने की हकदार हैं. सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपना दफ्तर चलाने के लिए दिल्ली में जमीन मिली हुई है. आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके राउज एवेन्यू दफ्तर को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है.

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ऐसे में उसे अपने दफ्तर के लिए एक वैकल्पिक भूमि को आवंटित करने का आदेश जारी किया जाए. आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उसे दफ्तर के लिए दिल्ली में एक हजार वर्ग मीटर भूमि पाने का हक है. पार्टी को जब राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिला उसके छह महीने के बाद ही उसने भूमि आवंटित करने के लिए आवेदन दिया था. लेकिन केंद्र सरकार ने उसके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कोई भी खाली जगह नहीं है. केंद्र का ऐसा व्यवहार इसलिए है क्योंकि याचिकाकर्ता एक विपक्षी पार्टी है. पार्टी का कहना है कि उसे अपने दफ्तर के लिए केंद्रीय दिल्ली में भूमि आवंटित की जाए.

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