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के. कविता की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित - K Kavita bail plea

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 4, 2024, 8:25 PM IST

K. Kavita bail plea: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में कोर्ट ने गुरुवार को कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई में ईडी ने जमानत दिए जाने पर गवाहों के प्रभावित होने की संभावना जताई.

K. Kavita bail plea
K. Kavita bail plea

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले की आरोपी और बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 8 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया. याचिका में कहा गया था कि बेटे की परीक्षा को देखते हुए के. कविता को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए. इस पर ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में के. कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियासत नहीं दी जा सकती है. साथ ही कहा कि उन्हें जमानत देने पर साक्ष्य और गवाह प्रभावित हो सकते हैं.

इसके अलावा कहा गया कि के. कविता दिल्ली शराब घोटाले की मास्टरमाइंड थीं. उन्होंने अपने फोन का डेटा डिलीट किया और जांच के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब भी नहीं दिया. नोटिस देने के बाद के. कविता की ओर से चार फोन फॉर्मेट कर दिए गए. साथ ही आरोपियों ने सैकड़ों डिजिटल डिवाइस नष्ट किए. ईडी की ओर से आरोप लगाते हुए कहा गया कि के. कविता ने सरकारी गवाह बने शख्स को धमकाया और धमकी दी कि वह उनके खिलाफ गवाही न दे.

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ईडी की तरफ से पेश वकील ने आगे कहा कि उनका सबसे छोटा बेटा अकेला नहीं है. उसके साथ में भाई और परिवार के सदस्य भी हैं. बहस के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. जज ने कहा कि फैसला सोमवार को सुनाया जायेगा. कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत याचिका पर बहस 20 अप्रैल को सुनी जाएगी.

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