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भवानी रेवन्ना की जमानत याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित - Bhavani Revannas bail plea

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2024, 6:17 PM IST

Bhavani Revannas Bail Plea : कर्नाटक के विधायक एचडी रेवन्ना की पत्नी की याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. भवानी रेवन्ना ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है.

Court
कर्नाटक कोर्ट (ETV Bharat)

बेंगलुरु: जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले से संबंधित महिला के अपहरण केस में गिरफ्तारी का सामना कर रही भवानी रेवन्ना (एचडी रेवन्ना की पत्नी) द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया है.

भवानी ने सोमवार को अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी. मंगलवारको सुनवाई के दौरान एसआईटी की ओर से पेश हुए एसपीपी जगदीश ने कहा कि उन्होंने शिकायत के संबंध में सुनवाई में शामिल होने के लिए याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया. उन्होंने सुनवाई गुरुवार या शुक्रवार तक स्थगित करने का अनुरोध किया. साथ ही आपत्ति दाखिल करने के लिए समय देने का भी अनुरोध किया.

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इस मामले में बिना नोटिस के गिरफ्तारी की इजाजत दी गई है. अगर वह आज गिरफ्तार हो गईं तो क्या होगा? इसलिए अंतरिम जमानत दी जाए. उन्होंने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से बचाने का अनुरोध किया.

साथ ही केएमएफ के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को 7वां आरोपी बनाया गया है. एसआईटी के खिलाफ शिकायत करने वालों को भी आरोपी बनाया जा रहा है. इसलिए, वकील ने अनुरोध किया कि भवानी रेवन्ना को गिरफ्तारी से बचाया जाना चाहिए.

जज ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब तक भवानी को आरोपी नहीं बनाया है. इसका मतलब यह नहीं है कि एफआईआर में नाम शामिल किए बिना किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. हालांकि, अंतरिम जमानत पर विचार करने के लिए कुछ दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है. कोर्ट ने कहा कि एसआईटी को पहले आपत्तियां दर्ज करनी चाहिए और सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी.

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भवानी ने सोमवार को अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी. मंगलवारको सुनवाई के दौरान एसआईटी की ओर से पेश हुए एसपीपी जगदीश ने कहा कि उन्होंने शिकायत के संबंध में सुनवाई में शामिल होने के लिए याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया. उन्होंने सुनवाई गुरुवार या शुक्रवार तक स्थगित करने का अनुरोध किया. साथ ही आपत्ति दाखिल करने के लिए समय देने का भी अनुरोध किया.

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इस मामले में बिना नोटिस के गिरफ्तारी की इजाजत दी गई है. अगर वह आज गिरफ्तार हो गईं तो क्या होगा? इसलिए अंतरिम जमानत दी जाए. उन्होंने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से बचाने का अनुरोध किया.

साथ ही केएमएफ के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को 7वां आरोपी बनाया गया है. एसआईटी के खिलाफ शिकायत करने वालों को भी आरोपी बनाया जा रहा है. इसलिए, वकील ने अनुरोध किया कि भवानी रेवन्ना को गिरफ्तारी से बचाया जाना चाहिए.

जज ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब तक भवानी को आरोपी नहीं बनाया है. इसका मतलब यह नहीं है कि एफआईआर में नाम शामिल किए बिना किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. हालांकि, अंतरिम जमानत पर विचार करने के लिए कुछ दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है. कोर्ट ने कहा कि एसआईटी को पहले आपत्तियां दर्ज करनी चाहिए और सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी.

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