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प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने के लिए सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को लिखा पत्र - Siddaramaiah letter

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2024, 2:14 PM IST

Siddaramaiah writes PM Modi: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया अश्लील वीडियो मामले में सांसद प्रज्वल रेवन्ना को भारत लाने के लिए प्रयासरत हैं. इसी सिलसिले में उन्होंने पीएम मोदी को दूसरी बार पत्र लिखकर राजनयिक पासपोर्ट रद्द कराने का अनुरोध किया है.

CM Siddaramaiah writes to PM Modi
सीएम सिद्धारमैया और पीएम मोदी (ETV Bharat (Karnataka Desk))

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अश्लील वीडियो मामले में जद (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया है. उन्होंने आगे पीएम मोदी से उनकी भारत वापसी को सुरक्षित करने के लिए त्वरित और ठोस कार्रवाई करने का भी आग्रह किया.

पत्र में सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी से प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी से वापस लाने का अनुरोध किया है. पत्र में उन्होंने लिखा, 'मैं आपको एक बार फिर उन गंभीर घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं. इस मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना हैं. इन घटनाओं ने न केवल कर्नाटक राज्य के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया है, बल्कि देशव्यापी चिंता भी पैदा कर दी है.'

उन्होंने आगे लिखा,'यह शर्मनाक है कि हासन निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य प्रज्वल रेवन्ना वर्तमान आम चुनाव लड़ रहे हैं. वह एक पूर्व प्रधान मंत्री के पोते हैं. प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से कुछ समय पहले वह 27 तारीख को देश छोड़कर भाग गए. वह कानूनी प्रकियाओं का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया. इस दौरान उसने राजनयिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया.

कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन करके न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है. एसआईटी महिलाओं के खिलाफ प्रज्वल रेवन्ना के कथित अपराधों की जांच कर रही है और आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है.

यह गंभीर चिंता का विषय है कि आरोपी प्रज्वल रेवन्ना लुक आउट सर्कुलर, ब्लू कॉर्नर नोटिस और धारा 41ए सीआरपीसी के तहत जांच अधिकारी द्वारा दो नोटिस जारी होने के बावजूद आज तक छिपने में कामयाब रहा है. प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिलाओं को निर्वस्त्र करने और पीड़ितों को धमकाने के लिए जबरन यौन कृत्यों की वीडियोग्राफी करने के आरोप शामिल हैं.

सिद्धारमैया ने आगे लिखा, 'मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया इस मामले पर पूरी गंभीरता से विचार करें और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 (3) (एच) या किसी अन्य के तहत प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के लिए त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करें. अन्य प्रासंगिक कानून का पालन करें और जनता के हित में उसकी देश वापसी सुनिश्चित करें.'

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