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भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता आजम खान पर आरोप तय, विधानसभा चुनाव 2022 में कही थीं आपत्तिजनक बातें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 14, 2024, 1:54 PM IST

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Azam Khan Inflammatory Speech Case: यूपी विधानसभा उप चुनाव 2022 के दौरान चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने प्रशासनिक अधिकारियों और निर्वाचर आयोग के खिलाफ टिप्पणी की थी.

सपा नेता आजम खान के खिलाफ आरोप तय होने के बारे में जानकारी देते वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी.

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं. रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान पर आरोप तय कर दिए हैं. यह मामला उत्तर प्रदेश विधानसभा उप चुनाव 2022 का है.

चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने रामपुर नगर कोतवाली क्षेत्र में भाषण दिया था, जिसके कुछ अंश आपत्तिजनक मानते हुए और उसे भड़काऊ भाषण की संज्ञा के अंतर्गत मानते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कार्रवाई की थी. उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इसी मामले में अब आरोप तय हुए हैं.

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि मामला मोहम्मद आजम खान से संबंधित है जो थाना कोतवाली में दर्ज है. वर्ष 2022 के रामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 01 दिसंबर 2022 को आजम खान ने किले में जनसभा को संबोधित किया था.

आजम खान ने संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों और निर्वाचन आयोग के प्रति आपत्तिजनक व भड़काऊ भाषण दिया था. जिसमें न्यायालय में आरोप पत्र लगाया गया था. बुधवार को न्यायालय ने आजम खान पर आरोप तय किए हैं.

मोहम्मद आजम खान इन दिनों जिला कारागार सीतापुर में बंद हैं. वहीं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें जज ने उन पर आरोप तय किए. इसके साथ ही कोर्ट ने अभियोजन को साक्ष्य पेश करने के लिए 28 फरवरी 2024 की तिथि दी है.

आजम खान के खिलाफ जो आरोप तय हुए हैं उसका मुकदमा वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी सुरेश कुमार सागर ने कराया था. उनके द्वारा यह मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. अब अगली तारीख पर इसमें साक्ष्य पेश किए जाएंगे.

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