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केंद्र का राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश, UAPA के तहत JKNF के खिलाफ करें कार्रवाई - UAPA Against Banned JKNF

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 23, 2024, 5:15 PM IST

UAPA Against Banned JKNF: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में उल्लिखित शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया, जिस पर इस महीने की शुरुआत में अगले पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था.

Centre Empowers States and UTs to Enforce UAPA Against Banned JKNF.
केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को UAPA के तहत JKNF के खिलाफ करें कार्रवाई करने का दिया अधिकार.

श्रीनगर: केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया है, जिसे इस महीने की शुरुआत में अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था.

गृह मंत्रालय (एमएचए) की हालिया अधिसूचना के अनुसार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब गैरकानूनी आतंकवादी संगठन जेकेएनएफ के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 7 और 8 लागू करने का अधिकार है.

यह अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर जेकेएनएफ को एक गैरकानूनी संघ घोषित किए जाने के तुरंत बाद आई है. अधिसूचना में कहा गया है, 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (JKNF) को अधिसूचना संख्या एस.ओ. द्वारा गैरकानूनी संघ 1296(ई). दिनांक 12 मार्च 2024'.

इसके अलावा, इसमें कहा गया है, 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के तहत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां भी उपरोक्त गैरकानूनी संघ के संबंध में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा प्रयोग किया जाएगा'.

गृह मंत्रालय ने पहले 12 मार्च को जेकेएनएफ पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसे पांच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से एक 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया था. मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में बताया कि नईम अहमद खान के नेतृत्व में जेकेएनएफ 'देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक गैरकानूनी गतिविधियों' में लगा हुआ है.

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