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पंतनगर के नगला में हुए अतिक्रमण पर HC सख्त, यूएस नगर DM से मांगी रिपोर्ट

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Published : May 27, 2021, 7:32 PM IST

Updated : May 27, 2021, 7:59 PM IST

नैनीताल हाईकोर्ट ने पंतनगर के नगला में हुए अतिक्रमण पर उधम सिंह नगर डीएम को 23 जून तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

nainital high court
नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीतालःपंतनगर के नगला क्षेत्र में स्टेट हाईवे के दोनों ओर और कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने उधम सिंह नगर डीएम को अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर 23 जून तक रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

दुष्यंत मैनाली अधिवक्ता याचिकाकर्ता.

बता दें कि हल्द्वानी निवासी अमित पांडे ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने बताया है कि पंतनगर के नगला क्षेत्र में स्टेट हाईवे के दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है. इस वजह से हाईवे के चौड़ीकरण में काफी दिक्कतें आ रही हैं. वहीं, लोक निर्माण विभाग की ओर से कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिए गए. इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले 2 साल से लगातार क्षेत्र में अनियमित अवैध निर्माण किए जा रहे हैं. राज्य सरकार की ओर से अतिक्रमण हटाने के बजाय इस क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है. जो पूरी तरह से गलत है. लिहाजा, हाईवे के किनारे से अतिक्रमण को हटाया जाए.

वहीं, आज सुनवाई के दौरान उधम सिंह नगर डीएम की ओर से अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई. जिसमें डीएम ने माना कि बड़े पैमाने पर पंतनगर के नगला समेत आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है. जिसके बाद सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएम को अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अब 23 जून को होगी.

Last Updated : May 27, 2021, 7:59 PM IST

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