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ग्वालदम राज्य राजमार्ग पर अतिक्रमण मामले में HC सख्त, जिलाधिकारी बागेश्वर से रिपोर्ट तलब

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Published : Oct 6, 2021, 7:56 PM IST

बैजनाथ ग्वालदम राज्य राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने जिलाधिकारी बागेश्वर से रिपोर्ट तलब किया. साथ ही अगल सुनवाई के लिए तीन सप्ताह का वक्त दिया है.

Nainital high court
नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल:बागेश्वर स्थितगरुड़ बैजनाथ ग्वालदम राज्य राजमार्ग पर लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने जिलाधिकारी बागेश्वर को अतिक्रमण पर रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिए.

गरुड़ निवासी मदन सिंह नेगी की दाखिल जनहित याचिका में ग्राम भकुनखोला सीमान्तर्गत (अब नगर पंचायत गरुड़) सड़क के नाम दर्ज नॉन जेड ए लैंड के खाता संख्या 103, खेत संख्या 313 व 325 पर अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग की गई.

इस संबंध में 15 जून 2021 को ही याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी बागेश्वर और तहसील प्रशासन गरुड़ से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करने की प्रार्थना की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि गरुड़ नगर क्षेत्र से गुजरने वाले कौसानी बैजनाथ ग्वालदम राज्य राजमार्ग के दोनों तरफ अतिक्रमण को रोकने में प्रशासन विफल हो रहा है.

6 सितंबर 1965 में प्रकाशित शासनादेश अनुसार 110 फिट चौड़ी सड़क दोनों तरफ अतिक्रमण से घिर जाने के कारण संकरी हो गयी है. जिसके कारण सड़क में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है. पूर्व में उच्च न्यायालय ने एक अन्य जनहित याचिका 174/2018 में दिनांक 6.10 2018 को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे.

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कोर्ट ने सार्वजिनक भूमि में अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए एक कमेटी गठित करने और तैयार रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए, लेकिन याचिकर्ता अनुसार जिलाधिकारी बागेश्वर ने इस संबंध में कोई जांच रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में पेश नहीं की है.

याचिकर्ता ने जनहित याचिका में सड़क किनारे गरुड़ बाजार क्षेत्र, गोलू मार्केट, टीट बाजार, बैजनाथ क्षेत्र में किये गए अतिक्रमण को चिन्हित कर इसे हटाये के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाए. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंड पीठ के सामने हुई.

याचिका में जिलाधिकारी बागेश्वर, उपजिलाधिकारी गरुड़, तहसीलदार गरुड़, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर और कोर्ट के आदेश पर नगर पंचायत गरुड़ को पक्षकार बनाया गया हैं.

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