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आईएफएस किशनचंद चंद की गिरफ्तारी पर नैनीताल HC ने लगाई रोक

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Published : Aug 29, 2019, 9:20 PM IST

राज्य के चर्चित आईएफएस किशनचंद के खिलाफ कुछ दिन पहले ही विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद विजिलेंस की टीम ने आरोपित के घर पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक पासबुक और लॉकर से जुड़े कागजात कब्जे में लिए थे.

हाई कोर्ट

नैनीताल:आय से अधिक संपत्ति के मामले में फरार चल रहे डिप्टी फॉरेस्ट कंजरवेटर किशन चंद गिरफ्तारी से बचने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट को शरण में पहुंचे है. कोर्ट ने किशन चंद को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है. पुलिस बीते कई दिनों से किशन चंद तलाश कर रही थी.

नंदा देवी नेशनल पार्क के डिप्टी फॉरेस्ट कंजरवेटर किशन चंद को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने किशन चंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही किशनचंद को आदेश दिए हैं कि वह आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में विजिलेंस को जांच में सहयोग करें.

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बता दें कि किशन चंद पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में एक पत्र के आधार पर विजिलेंस ने जांच शुरू की थी. जिसके बाद विजिलेंस है किशन चंद को आरोपी बनाते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे. विजिलेंस की गिरफ्तारी से बचने के लिए किशनचंद नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

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जिसमें उन्होंने कहा कि विजिलेंस ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और करप्शन के मामले में मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि मुकदमा उनके खिलाफ बिना किसी कारण व नोटिस के विजिलेंस ने एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13(1)( ई) के तहत दर्ज किया है. लिहाजा मुकदमा निरस्त किया जाए.

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