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हल्दूचौड़ सीएचसी स्वीकृत पदों के मामले पर सुनवाई, राज्य सरकार को दिये ये आदेश

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 8, 2023, 9:38 PM IST

Haldu Chaud CHC हाईकोर्ट ने आज हल्दूचौड़ सीएचसी में स्टाफ की नियुक्ति न किये जाने के मामले पर सुनवाई की. जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को स्वीकृत पदों में नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं.

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हल्दूचौड़ सीएचसी स्वीकृत पदों के मामले पर सुनवाई,

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के हल्दूचौड़ में डेढ़ वर्ष पूर्व नवनिर्मित निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा व स्टाफ की नियुक्ति न होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवके भारती शर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में तीन महीने के भीतर सीएचसी हल्दूचौड़ के लिये स्वीकृत पदों में नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई मार्च 2024 के तीसरे सप्ताह होगी. तब तक कोर्ट ने सभी पक्षकारों को अपना पक्ष न्यायलय में प्रस्तुत करने को कहा है.

बता दें हल्दूचौड़ निवासी गोविंद बल्लभ भट्ट व सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गौनिया ने उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर कर कहा (सीएचसी) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दूचौड़ का निर्माण कार्य डेढ़ साल पहले पूरा हो गया था. जुलाई 2023 में उच्च न्यायलय ने इस मामले की सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस सीएचसी के संचालन के लिये सरकार ने पद स्वीकृत कर दिए हैं. इन पदों में चिकित्साधिकारी, एक्स रे टेक्नीशियन, फार्मेसिस्ट,नर्स,वार्ड ब्वाय,सफाई कर्मी के पद शामिल हैं.

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कोर्ट में अपना पक्ष रखने के बाद भी सरकार ने इन पदों में अब तक कोई नियुक्ति नहीं की है. जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए अन्य शहरों का रुख करना पड़ रहा है. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गयी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति शीघ्र करने के आदेश राज्य सरकार को दिए जाये. जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में तीन महीने के भीतर सीएचसी हल्दूचौड़ के लिये स्वीकृत पदों में नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं.

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