वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले (gyanvapi shringar gauri case) में सुनवाई योग्य है या नहीं है इस मामले पर वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट 12 सितंबर को यानी सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी. इसे लेकर वाराणसी में पुलिस और प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया है. सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी करने के साथ ही पुलिस धर्म गुरुओं और संभ्रांत लोगों के लगातर संपर्क में है. वहीं, पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने संपूर्ण वाराणसी कमिश्नरेट (शहरी क्षेत्र) में धारा 144 लागू (Section 144 implemented in Varanasi Commissionerate area) कर दी है. कमिश्नर ने अपने मातहत जिले के अन्य सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
वहीं पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के अनुसार कमिश्नरेट वाराणसी में कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा की गई है. पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं. पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत किए गए हैं.