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वाराणसी कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च होगा

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले (gyanvapi shringar gauri case) की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी. इस लेकर पुलिस प्रशासन ने वाराणसी कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू (Section 144 implemented in Varanasi Commissionerate area) कर दी है.

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वाराणसी कमिश्नरेट

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Published : Sep 11, 2022, 3:07 PM IST

Updated : Sep 11, 2022, 6:02 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले (gyanvapi shringar gauri case) में सुनवाई योग्य है या नहीं है इस मामले पर वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट 12 सितंबर को यानी सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी. इसे लेकर वाराणसी में पुलिस और प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया है. सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी करने के साथ ही पुलिस धर्म गुरुओं और संभ्रांत लोगों के लगातर संपर्क में है. वहीं, पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने संपूर्ण वाराणसी कमिश्नरेट (शहरी क्षेत्र) में धारा 144 लागू (Section 144 implemented in Varanasi Commissionerate area) कर दी है. कमिश्नर ने अपने मातहत जिले के अन्य सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

वहीं पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के अनुसार कमिश्नरेट वाराणसी में कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा की गई है. पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं. पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत किए गए हैं.

मामले के बारे में जानकारी देते पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश

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पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हमने सेक्टर स्कीम लागू की है. साथ ही संवेदनशील इलाकों में एरिया डॉमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं. PRVs और QRTs को सेंसिटिव पॉइंट्स पर लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पर चेकिंग और अलर्टनेस बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं. सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस की चेकिंग करेंगे. साथ ही सोशल मीडिया की भी लगातार मॉनीटरिंग की जाएगी. बैठक में एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने भी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए है.

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Last Updated : Sep 11, 2022, 6:02 PM IST

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