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बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को उम्रकैद और 30 अर्थदंड की सजा

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Published : Mar 23, 2021, 5:24 AM IST

यूपी के शामली में आठ वर्षीय मासूम बालक के साथ में कुकर्म करने के आरोपी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने जमानत पर आए दोषी को जेल भेजने का भी आदेश दिया है.

Shamli court
न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शामली.

शामली : जिले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट शामली ने आठ वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने और धमकी देने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जमानत पर आए दोषी को जेल भेजने का आदेश दिया है.

ये है पूरा मामला
एसपी शामली सुकीर्ति माधव के मुताबिक, छह मार्च 2019 को दोपहर बाद अभियुक्त दीपेश उर्फ छोटू पुत्र सतीशचंद्र गांव में खेल रहे एक आठ वर्षीय बालक को बॉल का खेल दिखाने के बहाने अपने साथ जंगल में ले गया था. वहां उसने बालक के साथ में कुकर्म किया. घटना के संबंध में बालक के पिता ने बाबरी थाने में आईपीसी की धारा 377 व 506 तथा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के तहत अभियोग दर्ज कराया था.

मॉनीटरिंग सेल ने की मामले की पैरवी
एसपी ने बताया कि इस मामले में बाबरी थाना पुलिस ने अभियुक्त दीपेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके साथ ही करीब 20 दिन में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था. एसपी ने इस मामले को पैरवी के लिए मॉनीटरिंग सेल के सुपुर्द कर दिया था. इसमें मॉनीटरिंग सेल ने मजबूत पैरवी की और गवाहों की कोर्ट में समय से गवाही कराई गई.

दोषी को जेल भेजने का दिया आदेश
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी दीपेश को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने जमानत पर आए दोषी को अभिरक्षा में जिला कारागार भेजने का भी आदेश दिया. पीड़ित परिवार ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई है.

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