उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

Verdict in Shahjahanpur Murder: पत्नी ने बहनोई के साथ मिलकर की पति की हत्या, दोनों को आजीवन कारावास

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 10, 2023, 7:16 AM IST

शाहजहांपुर कोर्ट ने सोमवार को पति की हत्या (Murder of Husband) करने वाली पत्नी और बहनोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों ने मिलकर जहर देकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था.

ु

शासकीय अधिवक्ता उमेश अग्निहोत्री ने बताया.

शाहजहांपुर:जनपद के अपर सत्र न्यायालय ने पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके बहनोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषियों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पत्नी ने बहनोई के साथ मिलकर जहर देकर हत्या की वारदात को अंजाम दी थी.

पूरा मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के गदियाना क्षेत्र का है. यहां क्षेत्र में 9 नवंबर 2008 कालीचरण नाम के व्यक्ति का शव एक खाली प्लॉट में पाया गया था. लेकिन शव को फेंकते समय पड़ोसी प्रेम कुमार ने उसकी पत्नी और बहनोई को देख लिया था. शव को मृतक की पत्नी निशा और उसका बहनोई सर्वेश प्लॉट के पीछे फेंक कर मौके से फरार हो गए थे. इस मामले में मृतक की बहन ने प्रेम कुमार के अनुसार पुलिस में हत्या का मामला दर्ज कराया था. पोस्टार्मटम रिपोर्ट में जहर से मौत होने की रिपोर्ट सामने आई थी. पुलिस ने मृतक की पत्नी निशा और बहनोई के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी. जहां अपर सत्र न्यायालय द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चल रहा था.

शाहजहांपुर के शासकीय अधिवक्ता उमेश अग्निहोत्री ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडे ने गवाहों की गवाही के पर सोमवार को कालीचरण की हत्या में उनकी पत्नी निशा और बहनोई को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के सजा सुनाई. इसके अलावा दोनों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद निशा और उसके रिश्तेदार सर्वेश को जेल भेज दिया गया.

यह भी पढे़ं- प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, आत्महत्या बताकर कर किया दाह संस्कार, अब ऐसे हुआ खुलासा

यह भी पढ़ें- डरा-धमका कर दलित किशोरी के साथ रेप करने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

यह भी पढ़ें- Kanpur में आशनाई में पत्नी ने प्रेमी से करा दी पति की हत्या, दोनों गिरफ्तार

ABOUT THE AUTHOR

...view details