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बीजेपी विधायक के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, बीमे के पैसे हड़पने का आरोप

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Published : Sep 23, 2022, 12:31 PM IST

बीजेपी विधायक विवेक वर्मा व उनके पिता.

पीलीभीत के बीसलपुर विधानसभा से वर्तमान विधायक विवेक वर्मा व उनके पिता के खिलाफ न्यायालय ने धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

पीलीभीत:पीलीभीत के बीसलपुर विधानसभा से वर्तमान विधायक विवेक वर्मा व उनके पिता के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. वारंट जारी होने के बाद जिले के राजनीतिक माहौल गर्मा गया है.

दरअसल, बीसलपुर विधानसभा से विधायक विवेक वर्मा के छोटे भाई शिवेक वर्मा की पत्नी संध्या सिंह की ओर से दायर किए गए धोखाधड़ी के मुकदमे में न्यायालय में हाजिर न होने पर वारंट जारी हुआ है. मामले की सुनवाई 24 सितंबर को होगी. संध्या सिंह ने 22 जून 2006 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उनके पति शिवेक वर्मा की 30 मार्च 2005 को सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी. उनका 1 लाख का जीवन बीमा था. जिसमें वे उत्तराधिकारी थी. बीमा कंपनी ने क्लेम की पहली किस्त ₹99370 चेक के माध्यम से बीसलपुर स्थित उनकी ससुराल में भेजा था.

संध्या का आरोप है कि उस समय वह अपने मायके में रह रही थी. उनकी गैरमौजूदगी में उनके जेठ और वर्तमान बीजेपी विधायक विवेक वर्मा ससुर पूर्व मंत्री रामशरण वर्मा ने धोखे से चेक प्राप्त कर लिया. जब उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने चेक वापस मांगा. जिस पर विवाद हुआ. संध्या ने आरोप लगाया कि ससुर रामशरण वर्मा और जेठ विवेक वर्मा ने संध्या के स्थान पर किसी अन्य महिला का फोटो लगवाकर व फर्जी हस्ताक्षर करवाकर पंजाब नेशनल बैंक की बीसलपुर शाखा में खाता खुलवा लिया और भुगतान भी करवा लिया. इस पूरे मामले में 2 जुलाई 2006 को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी.

विवेचना के बाद आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल किया गया था. न्यायालय में उपस्थित न होने पर वर्तमान बीजेपी विधायक विवेक वर्मा व पूर्व मंत्री रामशरण वर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. तामील न होने पर अब सिविल जज प्रियंका रानी ने पूरे मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी कर एसपी को पत्र लिखा है.

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