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Muzaffarnagar News: पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दलित किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को सुनाई 4 साल की सजा

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Published : Jan 24, 2023, 11:11 PM IST

4 साल की सजा

मुजफ्फरनगर पॉक्सो एक्ट कोर्ट (Muzaffarnagar POCSO Act Court) ने दलित किशोरी से छेड़छाड के दोषी को 4 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मुजफ्फरनगरः जनपद की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए 16 साल की दलित किशोरी से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोषी को चार साल कैद की सजा और 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

थाना कांधला के एक गांव में 16 साल की दलित लड़की के साथ 2016 में छेड़छाड़ की गई थी. किशोरी के विरोध करने पर पीड़िता पर हमला करने और उसे बचाने आई उसकी मां को भी दोषी ने पीटा था. इन दोनों ही मामलों में आरोपी संतोष पुत्र चोहल सिंह को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए के जुर्माना भी लगाया है.

वहीं, एक अन्य मामला थाना भोपा क्षेत्र में 10 जनवरी 2002 को वादी भोकरहेड़ी निवासी योगेश खेत में बरसीन डालने गया था. उसी समय शाम 4:30 बजे के लगभग उसके घर पर उसी के गांव के चार लोग प्रेम पुत्र श्याम सिंह, ओमपाल उर्फ धोला पुत्र श्याम सिंह, जितेंद्र उर्फ पप्पू पुत्र प्रेम रविंदर उर्फ बबलू पुत्र प्रेम अपने हाथों में तलवार सरिया लेकर आए. जहां वादी योगेश के भाई लोकेश और उसके पिता महेंद्र की हत्या कर दी. जबकि उसकी मां के हाथ की कलाई काट दी थी. योगेश ने थाना भोपा में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. थाना अध्यक्ष भोपा रईस पाल सिंह ने प्रेम, ओमपाल, जितेंद्र और रविंदर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी चालान किया था. साथ ही थानाध्यक्ष ने आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया.


सभी चारों अभियुक्तों को हत्या के केस में सत्र न्यायालय से सजा हो चुकी थी. परंतु हाईकोर्ट से यह चारों अभियुक्त बरी हो गए थे. वहीं, मंगलवार को अभियोजन द्वारा गैंगस्टर कोर्ट में सभी गवाह प्रस्तुत किए. लेकिन गैंगस्टर कोर्ट में आज सुनवाई के उपरांत चारों अभियुक्तों को गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने दो-दो साल की सजा और 5-5 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है.

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