उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष की कैद

By

Published : Jul 23, 2022, 10:43 PM IST

etv bharat

जनपद में किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को चार वर्ष की कारावास से दंडित किया है.

चंदौलीःजनपद केविशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट ने शनिवार को छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने आरोपी छोटे लाल कहार को सजा सुनाई है. वहीं पांच हजार रुपया अर्थदंड से दंडित भी किया. अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगने का फैसला सुनाया.

अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्तापॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली में 14 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 5 अप्रैल 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि उसकी लड़की शाम साढ़े सात बजे घर पर खाना बना रही थी. इस दौरान गांव के छोटेलाल कहार और पड़ोसी गांव के निवासी विकास पांडेय ने उसकी पुत्री को जबरन मड़ई के पास घसीट ले गए थे. इस बीच लड़की के चीखने चिल्लाने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग गए.


यह भी पढ़ें-बैग से किताब न निकाल पाने पर शिक्षक ने छात्र को बुरी तरह पीटा, गर्दन में फ्रैक्चर

इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. वहीं, न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोपी युवक छोटेलाल कहार को धारा 345 ख व 452 आईपीसी भारतीय दंड संहिता में चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details