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थानाध्यक्ष सरायलखंसी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश, एसपी को भेजा पत्र

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Published : Sep 21, 2022, 1:36 PM IST

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थानाध्यक्ष सरायलखंसी को गिरफ्तार कर कोर्ट मे पेश करने का आदेश. गिरफ्तारी के लिए एसपी को भेजा पत्र. सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तिथि नियत कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने का मामला.

मऊ: सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट नंबर 3 उत्कर्ष सिंह ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर थानाध्यक्ष सरायलखंसी के विरुद्ध गैरजमानती वारंटी जारी किया है. साथ ही एसपी को पत्र भेजकर थानाध्यक्ष सरायलखंसी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की गई है. मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है.

सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट नंबर 3 के न्यायालय में हथिनी गांव निवासी टेगरी ने राजेश के विरुद्ध कोर्ट में धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया है. इस पर सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 18 अगस्त 2022 को थानाध्यक्ष सरायलखंसी को मामले की एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था. साथ ही एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया था. आदेश के बावजूद प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी ने एफआईआर दर्ज नहीं की. इस पर टेगरी की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उक्त मामले में प्रगति आख्या तलब करने की याचिका डाली गई. इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष सरायलखंसी से आख्या तलब की.

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न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थानाध्यक्ष सरायलखंसी ने न तो आख्या भेजी और न ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया. इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष सरायलखंसी के विरुद्ध धारा 345 सीआरपीसी और धारा 175 के तहत वाद दर्ज करने का आदेश दिया था.

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लिखा है कि थाना प्रभारी से 20 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर अपने बचाव में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए समन जारी किया गया था. लेकिन, वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. थानाध्यक्ष सरायलखंसी का यह कृत्य न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है. थानाध्यक्ष सरकारी कर्मचारी होते हुए भी न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं. जेएम ने थाना प्रभारी सरायलखंसी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही पुलिस अधीक्षक को आदेश की प्रति भेजकर थाना प्रभारी सरायलखंसी को गिरफ्तार कर 22 सितंबर को न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया.

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