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Shri Krishna Janmabhoomi Idgah Case : श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले की पांच याचिकाओं पर हुई सुनवाई

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Published : Feb 20, 2023, 6:21 PM IST

मथुरा के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले को लेकर पांच अलग-अलग याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने वादी पर आरोप लगाया कि मामला न्यायालय में चलने लायक नहीं है, इसलिए खारिज कर देना चाहिए.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह

पांच याचिकाओं पर हुई सुनवाई.

मथुराः जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर पांच अलग-अलग याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. दोपहर 2:00 बजे के बाद कोर्ट में वादी प्रतिवादी के अधिवक्ता न्यायालय में पहुंचे और वाद संख्या 353/21 174/22 252/22 888/22 620/22 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. न्यायालय में 1 घंटा 30 मिनट अधिवक्ताओं ने बहस की. मुस्लिम पक्ष ने वादी पर आरोप लगाया कि मामला न्यायालय में चलने लायक नहीं है, इसलिए खारिज कर देना चाहिए. लेकिन कोर्ट ने प्रकरण को लेकर पांचों याचिकाओं पर 27 मार्च को अगली सुनवाई होगी.

पांच याचिकाओं पर हुई सुनवाई
जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री वाद संख्या 353/21, अखिल भारत हिंदू महासभा दिनेश कौशिक वाद संख्या 174/22, अनिल त्रिपाठी वाद संख्या 252/22 शिकायतकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह वाद संख्या 888/22 और जितेंद्र बिसेन की वाद संख्या 620/22 को लेकर दोपहर 2:00 बजे बाद सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर 28 फरवरी और चार अन्य याचिकाओं पर अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी.

आरोप-प्रत्यारोप
श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अधिवक्ता पक्ष-विपक्ष ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए. मुस्लिम पक्ष ने कहा श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण न्यायालय में सुनने लायक नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए. जबकि वादी अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि पिछले दो और 3 वर्षों से न्यायालय में याचिका पर तारीख पर तारीख पड़ रही है. कोई गंभीर सवाल नहीं उठाई जा रहे. मुस्लिम पक्ष ईदगाह कमेटी खारिज करने पर तुला हुआ है, जबकि दूसरा मुस्लिम पक्ष सेंट्रल सुन्नी बापोड़ न्यायालय में हाजिर होता नहीं है. जज साहब हम चाहते हैं भगवान श्रीकृष्ण की जमीन भगवान को मिलनी चाहिए.

सभी याचिका एक में सम्मिलित करने पर नहीं बनी सहमति
जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर दायर की गई. याचिका को एक में सम्मिलित कर दिया जाए और सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई हो, लेकिन वादी के अधिवक्ता ने ऐतराज उठाते हुए मना कर दिया और कहा पहले विवादित स्थान का सरकारी अमीन के द्वारा निरीक्षण और पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा वीडियोग्राफी होनी चाहिए.

मौजूदा स्थिति
श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. 1968 मे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट में जो समझौता हुआ था, उसे जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

पढ़ेंः Shri Krishna Janmabhoomi case : अधिवक्ता ने पेश की दलील, 20 मिनट तक बहस, 6 मार्च को हाेगी अगली सुनवाई

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