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Voter List में कैसे जुड़वा और संशोधित करा सकते हैं अपना नाम, ईटीवी भारत से जानिए Voter ID Card बनवाने का सबसे आसान तरीका

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 23, 2023, 10:22 PM IST

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी 27 अक्टूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (Voter List Revision Campaign) शुरू किया जा रहा है. इस दौरान आप आसानी से अपना नाम बीएलओ की सहायता से जुड़वाने के साथ संशोधित भी करा सकते हैं. देखें विस्तृत खबर

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लखनऊ :अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़ना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. सिर्फ नाम जुड़वाना ही नहीं यदि वोटर लिस्ट में कोई सुधार करना चाहते हैं तो भी आपको मौका मिलने जा रहा है. 27 अक्टूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है. इस अभियान में आप आसानी से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं या फिर कोई सुधार करा सकते हैं.

बूथ लेवल आफीसर (BLO) के पास मिलेगी सुविधा.





ऑफलाइन वोटर कार्ड बनवाने के लिए करना होगा यह काम :यदि आप ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप संबंधित क्षेत्र में नियुक्त किए गए बीएलओ से मिलकर मतदाता सूची में नाम जोड़वा सकते हैं. इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा. बीएलओ इस फॉर्म को भरकर जिला निर्वाचन कार्यालय में सबमिट करेगा. जिसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में बढ़ जाएगा. ऐसे ही कि अगर आप मतदाता सूची में कोई सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बीएलओ फॉर्म भर के आपकी वोटर लिस्ट में सुधार करा सकता है. इसी के साथ संबंधित तहसील में फॉर्म भरकर व दस्तावेज सबमिट कर अपना नाम वोटर लिस्ट में बढ़ावा सकते हैं. आपके पास एक विकल्प जिला निर्वाचन कार्यालय में जाकर नाम बढ़ाने का भी है. आप सीधे जिला निर्वाचन कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं. जिसके बाद आपका नाम दस्तावेज के आधार पर लिस्ट में बढ़ाया जाएगा. नाम बढ़ाने के साथ-साथ आप जिला निर्वाचन कार्यालय में वोटर कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

मतदाता पहचान पत्र के लिए देने होंगे ये कागजात.


ऐसे बनेगा ऑनलाइन मतदाता पहचानपत्र : अगर आप कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं या फिर बीएलओ आपका सहयोग नहीं कर रहा है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको www.nvsp.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने व सुधार करने के ऑप्शन नजर आएंगे. जहां पर आपको अपना राज्य विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद आपके सामने फार्म खुल जाएगा. आपको फॉर्म को भर के जमा कर देना है.

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