लखनऊ:लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली जमानत में दो धाराओं के नहीं लिखने से अटकी रिहाई अब किनारे हो गई है. उम्मीद है कि कल यानी मंगलवार को आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी जेल से रिहाई मिल सकती है. बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में IPC की धारा 302 और 120बी को जोड़ने का आदेश दिया है. दरअसल, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में लखीमपुर जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते गुरुवार यानी 10 फरवरी को जमानत दे दी थी. लेकिन जमानत मिलने के बाद कहा गया कि आशीष मिश्रा के रिहाई की कागजी कार्रवाई पूरी होते ही लखीमपुर जेल से उन्हें रिहा कर दिया जाएगा. लेकिन आशीष मिश्रा जेल से रिहा नहीं हो पाए. वजह थी आशीष मिश्र के बेल आर्डर में दो धाराएं नहीं लिखी गई थीं.
लखीमपुर खीरी पुलिस ने आशीष मिश्रा पर अपराध संख्या 219/21 पर एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस ने विवेचना के दौरान जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें आईपीसी की धारा 147,148, 149,302, 307,326, 34, 427, व 120बी के साथ 3/25, 5/27 व 39 आर्म्स एक्ट थी. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद आशीष मिश्रा को जिन धाराओं में जमानत दी उसमें आईपीसी की 147 148, 149 307,326, 427/34 , 30 आर्म्स एक्ट, 177 एमवी एक्ट हैं. बेल ऑर्डर में धारा 302,120B नहीं लिखी थीं. जब तक रिहाई आदेश में 302 और 120 बी नहीं लिखा होगा तब तक जेलर आशीष मिश्रा को रिहा नहीं कर सकता है. नियम है कि आरोपी जिन-जिन धाराओं में जेल में बंद होगा उन सभी धाराओं में जमानत मिलने के बाद ही रिहाई होगी.
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