लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खीरी के तिकुनिया कांड मामले में जेल में निरुद्ध अंकित दास समेत आठ अभियुक्तों को 20 मार्च 2023 तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. इसी के साथ न्यायालय ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाते समय लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की शर्तों को उक्त आठ अभियुक्तों पर भी लागू किया है. मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ़ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, आशीष पांडेय, रिंकू राणा व सुमित जायसवाल की ओर से दाखिल अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया. अभियुक्तों की ओर से दलील दी गई थी कि मामले के अभियुक्त आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को सर्वोच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत दी है. लिहाजा उक्त अभियुक्तों को भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. इस पर न्यायालय ने शीर्ष अदालत द्वारा आशीष मिश्रा पर लगाई गई शर्तों के तहत अभियुक्तों को रिहा करने का आदेश दिया है.