लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गैंग के एक सदस्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त एक इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ा हुआ है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और बैंक एकाउंट्स को हैक करके आम लोगों के साथ ठगी करते हैं. इसी के चलते अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.
ये आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल सदस्यीय पीठ ने अभियुक्त सोनू उर्फ लोकेश की जमानत याचिका पर ये फैसला दिया है. जमानत का विरोध करते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियुक्त के पास से एटीएस ने 24 एक्टीवेटेड सिम और 16 सिम रैपर्स बरामद किए थे. मामले के एक अन्य अभियुक्त हर्ष कौशिक उर्फ लोडी उर्फ रॉडी से सिम प्राप्त कर के विशेष शर्मा उर्फ विष्णु नाम के अभियुक्त को मुहैया कराता था.