उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

हिट एंड रन कानून के विरोध में अमौसी पेट्रोलियम के टैंकर ड्राइवरों ने किया चक्का जाम, दो दर्जन जिलों की आपूर्ति रही बाधित

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 30, 2023, 3:47 PM IST

केंद्र सरकार के नए आपराधिक कानून विधेयक हिट एंड रन कानून के विरोध में अमौसी पेट्रोलियम के ट्रक व टैंकर चालकों ने शुक्रवार को चक्का जाम कर दिया. इससे आसपास करीब दो दर्जन जिलों तेल आपूर्ति ठप रही. हालांकि देर शाम हड़ताल वापस ले लिया.

Etv Bharat
Etv Bharat

लखनऊ : केन्द्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए हिट एंड रन कानून लागू करने का फैसला किया गया है. नये कानून की जानकारी होने पर सरोजनीनगर स्थित अमौसी पेट्रोलियम के ट्रक एवं टैंकर चालकों ने शुक्रवार को चक्का जाम कर हड़ताल कर दी. पूरे दिन चली हड़ताल में बाद चालकों ने देर शाम अपनी हड़ताल वापस ले ली. चालकों का कहना है कि नए कानून से उनकी गलती बगैर ही उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सकता है.



बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी थी. अब वाहन चालक अगर सड़क दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो जाता है तो उसे कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. नए प्रावधानों के मुताबिक वाहन चालक को पुलिस को सूचना देनी होगी, वरना पकड़े जाने पर 10 साल कैद होगी. आम लोगों में सड़क दुर्घटना को लेकर एक बात काफी चर्चित है कि किसी को भी कुचलने वाला आरोपी चालक पुलिस थाने से ही जमानत पा लेता है. हादसे में मृतक के परिजन शव लेने के लिए अस्पताल और थाने के चक्कर काटते रहते हैं या फिर घायल व्यक्ति अस्पताल और थाने जाने पर ही मजबूर रहते हैं. कई मामले में तो दोषी साबित होने के बाद भी जुर्माना देकर छूट जाते हैं, मगर कानून में बदलाव के बाद किसी शख्स की किसी की लापरवाही से मौत हो जाती है तो ऐसे में आरोपी के लिए छूटना आसान नहीं होगा.



सरकार के इन कड़े नियमों के विरोध में चालकों का कहना है कि उनका अपना वाहन नहीं होता है वह 10-12 हजार रुपये की नौकरी करते है. इसके अलावा जरूरी नहीं की सभी हादसों का गुनहगार केवल चालक हो. ऐसे में चालक पर ही पूरी जिम्मेदारी लाद देना नाइंसाफी है. इन तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर चालकों ने हड़ताल कर चक्का जाम कर दिया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details