उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

Court News : मानहानि मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू दोषी करार, एक साल की सजा

By

Published : Mar 18, 2023, 7:00 PM IST

Updated : Mar 18, 2023, 8:06 PM IST

Etv Bharat

शनिवार को मानहानि के एक मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू को एक वर्ष की सजा सुनाई गई है. यह मामला पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दाखिल किया था.

लखनऊ :एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने मानहानि के एक मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू को एक वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मानहानि का यह मामला पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दाखिल किया था.

मामला :श्रीकांत शर्मा ने परिवाद में आरोप लगाया था कि चार नवंबर, 2019 को विधान परिषद सदस्य व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके खिलाफ असत्य दुर्भावनापूर्ण व भ्रामक बयान जारी किया था, जो विभिन्न न्यूज चैनलों पर प्रसारित हुआ व अगले दिन अनेक सामाचार पत्रों में भी उनका बयान प्रकाशित हुआ.

परिवाद के मुताबिक, अजय कुमार लल्लू ने कहा था कि गरीब जनता की बिजली कुछ सौ और हजार रुपए के बकाए पर कटवा देने वाले मंत्री जी विभाग के खजाने से हजारों करोड़ रुपए देश द्रोहियों दाउद इब्राहिम व इकबाल मिर्ची से जुड़ी कम्पनियों को देते हैं, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि सितंबर व अक्टूबर, 2017 में ऊर्जा मंत्री किस प्रयोजन से दुबई गए थे और वहां किन-किन लोगों से मुलाकात की, यह दौरा उसी समय किया जब डीएचएफएल का पैसा सनब्लिंक कम्पनी को जा रहा था, ऊर्जा मंत्री अपने 10 दिन के इस आधिकारिक यात्रा का उद्देश्य बताएं.

सात फरवरी, 2020 को अदालत ने उनके इस परिवाद पर संज्ञान लेते हुए बतौर अभियुक्त अजय कुमार लल्लू को आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपराध के विचारण के लिए तलब किया था.

यह भी पढ़ें : पीजीआई में मनाया गया World Kidney Day, गुर्दा रोगियों की जान बचाने का लिया संकल्प

Last Updated :Mar 18, 2023, 8:06 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details