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कुशीनगर: एयरपोर्ट भूमि विस्तारीकरण में रोड़ा बनने वालों के खिलाफ तहसीलदार ने शुरू की कार्रवाई

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Published : Jan 27, 2022, 7:11 PM IST

कसया तहसील प्रशासन (Kasaya Tehsil) ने कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जमीन (Kushinagar International Airport Land) के मामले में भलुही मदारी पट्टी गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ लोकसंपति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट विस्तारीकरण

कुशीनगर: अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट विस्तारीकरण (international airport expansion) के लिये ली जा रही अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के कार्य में रोड़ा बने किसानों पर तहसील प्रशासन शिकंजा कसने लगा है. तहसीलदार (Kushinagar Tehsildar) ने एक व्यक्ति पर मुकदमा कराकर बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी है.

कसया तहसील प्रशासन (Kasaya Tehsil) ने कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जमीन (Kushinagar International Airport Land) के मामले में भलुही मदारी पट्टी गांव के एक व्यक्ति के विरुद्ध लोकसंपति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3/4 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराकर एंटी भू माफिया एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

किसान वैशम्पायन का कहना है कि इस भूमि पर परिवार का कई पुश्तों से कब्जा है. प्रशासन अपने शर्तों पर भूमि लेने के लिए उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहा है. इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है.

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तहसीलदार मान्धाता सिंह ने कहा कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई है. यहां किसी का उत्पीड़न नहीं किया गया. तहसीलदार के अनुसार, गाटा संख्या 1226, 0.089 हेक्टेयर बंजर भूमि है. इसमें 0.029 हेक्टेयर व गाटा संख्या 1225, 0.182 हेक्टेयर में 0.006 हेक्टेयर अनाधिकृत कब्जा कर आद्यौगिक कारखाना चलाया जा रहा है.

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