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आधी आबादी को उद्योग विभाग की सौगात, उद्यम लगाने पर मिलेगी 55 लाख रुपये की मदद

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Published : Nov 4, 2022, 1:58 PM IST

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो नई एमएसएमई नीति तैयार की गई, उसमें कई सौगातें दी गई हैं. महिला उद्यमियों को अब स्टांप ड्यूटी पर किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा.

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कानपुर : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो नई एमएसएमई नीति तैयार की गई, उसमें कई सौगातें दी गई हैं. महिला उद्यमियों को अब स्टांप ड्यूटी पर किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा. यानि, उनके निवेश पर 100 फीसद स्टांप ड्यूटी फ्री होगी. इसी तरह उनके लिए निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 20 के स्थान पर 22 फीसद तक की राशि मदद के तौर पर उद्योग विभाग (industry department) की ओर से अदा की जाएगी. यही नहीं, किसी महिला उद्यमी ने अगर लोन लेकर उद्यम स्थापित किया है तो उसके लोन पर आगामी पांच साल तक 50 फीसद ब्याज की राशि भी सरकार देगी.

नई एमएसएमई नीति (New MSME Policy) को लेकर महिला उद्यमियों में खासा उत्साह (Enthusiasm among women entrepreneurs) है. लेदर कारोबारी प्रेरणा वर्मा (leather trader Prerna Verma) ने कहा कि निश्चित तौर पर सरकार की यह नीति महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) के लिए कारगर सिद्ध होगी. बशर्ते, इसकी जानकारी हर महिला उद्यमी को मिल जाए.

जानकारी देते उपायुक्त उद्योग सुधीर श्रीवास्तव.


इस तरह से समझें लाभ : उपायुक्त उद्योग सुधीर श्रीवास्तव (Deputy Commissioner Industries Sudhir Srivastava) ने बताया कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई महिला उद्यमी एक करोड़ रुपये का निवेश करती है तो उसे करीब सात से आठ लाख रुपये का स्टांप ड्यूटी का शुल्क अब नहीं देना होगा. इसी तरह निवेश प्रोत्साहन पर उसे 22 लाख रुपये तक की मदद मिल सकेगी और पांच सालों में उक्त राशि (निवेश के एक करोड़ रुपये यदि हैं तो) पर लगने वाले ब्याज की 50 फीसद राशि (पांच साल तक) की मदद उद्योग विभाग से मिल सकेगी. उपायुक्त उद्योग ने कहा कि इस नई नीति के क्रियान्वयन से कई महिला उद्यमी अब बेझिझक होकर अपना उद्यम स्थापित कर सकेंगी.

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