उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

कन्नौज में हत्यारोपी दंपति समेत तीन को सश्रम आजीवन कारावास

By

Published : Apr 28, 2022, 9:22 PM IST

युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपी दंपति समेत तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

कन्नौज: युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपी दंपति समेत तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी आरोपियों पर एक लाख छह हजार पांच सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है. साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की 1/3 धनराशि मृतक की पत्नी को दिए जाने के निर्देश दिए है.

क्या है पूरा मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के झूसी नगर मोहल्ला निवासी राजीव कुमार उर्फ राजू पुत्र वंशीलाल जाटव ने नौ अप्रैल 2018 को तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि सुबह करीब पांच बजे गांव के ही नरवेश सिंह ठाकुर उर्फ नंहे पुत्र विश्वनाथ, उसकी पत्नी किरन देवी व अभिषेक सिंह चौहान उर्फ लल्लन पुत्र बच्चू सिंह चौहान दरवाजे पर आए और जाति सूचक गालियां देने लगे और भाई राम निवास को बुलाने लगे.

आवाज सुनकर भाई मौके पर पहुंच गया. भाई को देखते ही सभी लोगों ने लाठी-डंडों व लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया. चीख पुकार सुनकर बचाने आई भतीजी सोनम व भाभी कुसमा देवी को भी जमकर पीटा. आनन-फानन में परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस को आता देख सभी लोग भाग निकले. इसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

इंजेक्शन लगवाने के बाद थाने जाते समय रास्ते में राम निवास की मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर गुरूवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट के जज आनंद प्रकाश द्वितीय ने नरवेश सिंह ठाकुर उर्फ नंहे, उसकी पत्नी किरन देवी व अभिषेक सिंह चौहान उर्फ लल्लन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें-चेकिंग करने गई बिजली विभाग की टीम पर लाठियों से हमला, पांच पर FIR दर्ज

साथ ही एक लाख छह हजार पांच सौ रुपए का अर्थदंड लगाया है. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने धारा 452 में सात साल कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना, 323 में छह माह कारावास व पांच सौ रुपए, धारा 302 में सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माना, 506 में सात साल कारावास व एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. इसके अलावा कोर्ट ने जुर्माने की 1/3 धनराशि मृतक रामनिवास की पत्नी रामकली को दिए जाने के निर्देश दिए है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details