फतेहपुरः जिले में एक युवक ने अपनी पत्नी की अवैध संबंध के शक में कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या (Murder of Wife) कर दी थी. वारदात 6 साल पहले थरियांव थाना क्षेत्र के रसूलाबाद में हुई थी. इस मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fatehpur Fast Track Court) प्रथम न्यायाधीश विनय तिवारी की कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना राशि अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी.
अवैध संबंध के शक में पत्नी के हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास, जुर्माना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Oct 13, 2023, 9:44 AM IST
फतेहपुर (Fatehpur) में अवैध संबंध के शक में पत्नी के हत्या के दोषी पति को कोर्ट (Fatehpur Court) ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है.
घटना की जानकारी पर मायके पक्ष से पहुंचे लोगों ने थरियांव थाने में दामाद के खिलाफ तहरीर दी थी. इस पर पुलिस ने युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की विवेचना शुरू की थी. जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में अपनी-अपनी दलीलें रखीं.
अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया गया. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने वारदात को अंजाम देने के आरोपी कपूरे लाल को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा व 10 हज़ार रुपये जुर्माने का फैसला सुना दिया.
अदालत ने अर्थदंड की राशि से आधी रकम वादी को देने का भी आदेश दिया है.
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