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हत्या के 42 वर्ष बाद मिला न्याय, चार लोगों की हुई थी हत्या

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Published : Apr 1, 2021, 1:35 AM IST

यूपी के फतेहपुर जिले में 42 साल पहले चार लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. दो आरोपियों की विवेचना के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी पहले ही बरी हो चुका है.

हत्या के 42 वर्ष बाद मिला न्याय
हत्या के 42 वर्ष बाद मिला न्याय

फतेहपुर: जिले के बसेरी चाहर में 42 वर्ष पहले चार लोगों की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है. मुकदमे में नामजद दो आरोपितों को अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मामले में एक आरोपित पूर्व में बरी हो चुका है, जबकि दो की विचारण के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है.

जानकारी देते अधिवक्ता
जानिए पूरा मामला
जिले के बसेरी चाहर गांव के महाराज सिंह ने 13 मई 1979 को थाना फतेहपुर सीकरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. उनके गांव में भगवान सिंह के पुत्रों और अनिल कुमार में जमीनी रंजिश चल रही थी. इस मामले में वादी के पिता अतर सिंह गवाह थे. विरोधी पक्ष ने कई बार वादी पक्ष को धमकाया भी था, जिसके चलते रंजिशन पिता अतर सिंह,पिंकी,हरप्यारी और मठरी को गोली मारकर और चाकू से गोदकर हत्या कर दिया था. वहीं वीरी सिंह गोली लगने से घायल हो गया, जिसने मौके से भाग कर अपनी जान बचाई.
इस वारदात में राजेंद्र सिंह,प्रताप,नरेंद्र उर्फ मुंशी ओर निरंजन सिंह तथा रनवीर सिंह के खिलाफ बलवा, जानलेवा हमला,हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें रनवीर सिंह की पत्रावली को कोर्ट ने अलग कर दिया. वर्ष 1985 में रनवीर को बरी कर दिया गया. वहीं प्रताप और नरेंद्र की विचारण के दौरान मृत्यु हो गयी थी.वादी पक्ष को इस मामले में 42 वर्ष बाद भी न्याय मिल पाया है, जिसमें राजेन्द्र ओर निरंजन को न्यायलय ने आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोनों आरोपियों पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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