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देवरिया: सभासद मिहिर कांत की हत्या में चेयरमैन समेत 6 को आजीवन कारावास

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Published : Aug 14, 2021, 5:39 AM IST

सभासद मिहिर कांत.
सभासद मिहिर कांत. ()

देवरिया जिले के बरहज नगर पालिका के सभासद रहे मिहिर कांत तिवारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. जहां नगर पालिका अध्यक्ष उमाशंकर सिंह समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली है.

देवरिया: जिले के बरहज नगर पालिका के सभासद रहे मिहिर कांत तिवारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. जहां नगर पालिका अध्यक्ष उमाशंकर सिंह समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली. बता दें, 7 साल बाद इस हत्याकांड में फैसला आया है.

7 साल पहले बरहज के सभासद मिहिर कांत तिवारी की हत्या में नगर पालिका परिषद बरहज के अध्यक्ष उमाशंकर सिंह उर्फ उमेश सिंह समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 3 मुख्य आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये और 3 को 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. वहीं, साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने एक को बरी कर दिया गया.

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार मिश्र के अनुसार नगर पालिका परिषद बरहज के नंदना नगर वार्ड के सभासद मिहिर कांत तिवारी शराब और जुआ खेलने का विरोध करते थे. इसी के चलते 23 जून 2014 की शाम 6 बजे विद्युत उपकेंद्र परिसर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई. पिता कृष्णकांत की तहरीर पर बरहज पुलिस ने सत्य प्रकाश जायसवाल, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन उमाशंकर सिंह, गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह उर्फ डिम्पू, मनोज सिंह और दो अज्ञात के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज किया.

विवेचना के दौरान मुरारी जायसवाल और रामप्रकाश यादव उर्फ नागा यादव का नाम प्रकाश में आया. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जिला जज रविनाथ ने सत्यप्रकाश जायसवाल, मुरारी जायसवाल, रामप्रकाश यादव उर्फ नागा यादव को साथ आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार जुर्माना और नगर पालिका अध्यक्ष उमाशंकर सिंह, गनेश सिंह और उदय प्रताप सिंह उर्फ डिम्पू को आजीवन कारावास के साथ पांच-पांच रुपये का जुर्माना लगाया है. साक्ष्य के अभाव में मनोज सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है.वहीं, न्यायालय से सभी को जेल भेज दिया गया.

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