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किशोरी का अपहरण कर किया था रेप, 11 साल बाद कोर्ट ने सुनाई ये सजा

बरेली में वर्ष 2010 में किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी. 11 साल बाद अदालत ने अपहरण और रेप के इस मामले में फैसला सुनाया है. न्यायाधीश ब्रजेश कुमार यादव ने अभियुक्त भूप राम को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद और 35000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

किशोरी का अपहरण कर किया था रेप
किशोरी का अपहरण कर किया था रेप

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Published : Jul 30, 2021, 4:23 PM IST

बरेली : बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में किशोरी के पिता ने 20 मई 2010 को अपहरण और रेप की धाराओं में भूप राम के खिलाफ केस दर्ज कराया था. शिकायत के मुताबिक, भूप राम ने 15 मई 2010 को उनकी बेटी का अपहरण किया था. उसे अपनी मौसी के घर ले जाकर वहां उसके साथ रेप किया. आरोपी को घटना के पांच दिन बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

जिले में कोर्ट ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ रेप के मामले में दोषी युवक को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है. सरकारी वकील सुरेश बाबू ने बताया कि बरेली की त्वरित अदालत के अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार यादव ने अभियुक्त 29 वर्षीय भूप राम को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद और 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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इससे पहले बीते दिनों बुलंदशहर के कोतवाली क्षेत्र में मासूम की रेप के बाद हत्या के एक आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 25 फरवरी 2021 को बच्ची खेत में अपने माता-पिता के साथ काम कर रही थी. इसी दौरान वह हरेंद्र के घर पानी पीने के लिए चली गई, जिसके बाद हरेंद्र ने उसके साथ दरिंदगी की. इसके बाद गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया. शव को अपने ही घर में गड्ढा खोदकर दफना दिया था. पुलिस ने मिट्टी हटाकर शव को बरामद कर लिया और पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था. कोर्ट ने 128 दिन के अंदर ही ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी.

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