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किशोरी अपहरण कांड में माहुल नगर पंचायत के चेयरमैन दोषमुक्त, पाक्सो न्यायालय ने नामजदगी को बताया गलत

आजमगढ़ में जिला पाक्सो न्यायालय (POCSO Court) ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए अपहरण के मामले में माहुल नगर पंचायत के चेयरमैन (Mahul Nagar Panchayat Chairman) को दोषमुक्त कर दिया. इस मुकदमे में चेयरमैन सहित दो लोग नामजद थे.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 27, 2023, 8:21 PM IST

आजमगढ़ : जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपित माहुल के नगर पंचायत अध्यक्ष लियाकत अली को जिला पाक्सो न्यायालय ने दोषमुक्त करते हुए उनकी नामजदगी को गलत बताया है. कोर्ट के फैसले से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

आजमगढ़ में किशोरी के अपहरण का मामला.

महिला ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट, बाद में बयान से पलटी :22 जुलाई को दीदारगंज थाना क्षेत्र की महिला ने अहरौला थाने पर पहुंचकर शिकायती पत्र दिया. कहा कि 17 जुलाई को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के लाहिडीह गांव निवासी अब्दुर्रहमान उर्फ चुन्नू भगा ले गया. उसे माहुल के चेयरमैन लियाकत अली के घर में जबरन कैद करके रखा गया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के एक दिन बाद अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसके बाद चेयरमैन की तलाश में लग गई. उधर किशोरी की मां कोर्ट में पुलिस को दिए गए बयान से पलट गई. कहा कि उसने कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराया है. अहरौला पुलिस ने पहले से लिखी हुई तहरीर पर जबरन अंगूठा लगवा लिया और झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया. इस बाबत वादिनी ने उच्चाधिकारियों से लेकर न्यायालय तक शिकायती पत्र भी प्रेषित किया. इधर मुकदमे में नामजद होने के बाद चेयरमैन लियाकत अली फरार हो गए. उन्होंने मुकदमा दर्ज होने के एक सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश ले लिया.

कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला :मुकदमा दर्ज होने के एक माह बाद क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर ने विवेचना पूरी कर दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र आजमगढ़ के विशेष न्यायधीश पाक्सो कोर्ट में दाखिल कर दिया. लियाकत अली ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी नामजदगी को फर्जी बताते हुए लिखित प्रार्थना पत्र दिया. जिला विशेष न्यायधीश पाक्सो ने किशोरी के 164 के बयान, वादिनी के कथन आदि का परीक्षण किया और फैसला सुनाया कि पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र में अभियुक्त बनाए गए चेयरमैन लियाकत अली को दोषमुक्त किया जाता है.

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