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ये सिर्फ अपील ही नहीं आदेश भी है.. खाद्य सामग्री वितरण के दौरान तस्वीर लेने पर दर्ज होगा मुकदमा

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Published : Apr 12, 2020, 5:00 PM IST

लॉकडाउन के दौरान गरीब और असहाय लोगों को खाना बांटते वक्त सेल्फी या किसी भी तरह की फोटोग्राफी न करने के आदेश जारी हुए हैं. इस आदेश का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज करने समेत अन्य कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान होगा. यह आदेश झुंझुनू जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं.

सेल्फी और फोटो लेने पर मुकदमा, Case filled for taking selfie and photo
सेल्फी और फोटो लेने पर मुकदमा

झुंझुनू. जिला प्रशासन ने कोविड-19 की रोकथाम के तहत प्रभावी लॉकडाउन में खाद्य सामग्री वितरण के दौरान सेल्फी, फोटोग्राफी आदि लिए जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं. जिला कलेक्टर अधिकारी की ओर से कहा गया कि यह सिर्फ अपील ही नहीं बल्कि आदेश भी है, उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने समेत अन्य कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान होगा.

खाद्य सामग्री वितरण के दौरान सेल्फी और फोटो लेने पर मुकदमा होगा दर्ज

कलेक्टर ने खाद्य सामग्री वितरण के दौरान सोशल डिस्टेसिंग की पूर्ण पालना करने और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देश की पूर्ण पालना करने का भी आह्वान किया है.

प्रयास करें कि सूखा राशन मिले:

जिला प्रशासन ने सभी भामाशाहों, दानदाताओं और एनजीओ से कहा है कि वे जरूरतमंदों को तैयार भोजन की बजाए, सूखा राशन उपलब्ध करवाने का प्रयास करें. साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सब्जी विक्रेताओं के भी बनेंगे पास:

कोरोना वायरस महामारी के दौरान सम्पूर्ण शहर में रेहडी, ठेले, फल, सब्जी विक्रेता बिना किसी फेस मास्क और ग्लब्ज के व्यापार कर रहे हैं. इससे कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण की आशंका बनी हुई है. ऐसे में जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे लोगों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए इन्हें फोटो युक्त अनुमति पत्र जारी करें. साथ ही इन्हें मास्क, ग्लब्ज, हैण्डवॉश और साबुन का निरंतर उपयोग करने के निर्देश दें. वहीं अनुमति पत्रधारियों की नियमित मेडिकल जांच भी करवाएं.

पास की संख्या भी होगी नियंत्रित:

जिला कलेक्टर ने कहा कि नगर परिषद की ओर से विभिन्न व्यक्तियों और वाहनों के जो पास जारी किए गए हैं, उनकी समीक्षा कर संख्या को नियंत्रित करें. जिला कलेक्टर ने नगर परिषद और नगर पालिकाओं को निर्देश दिए हैं कि वे कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण के मद्देनजर अपने समस्त सफाई कर्मचारियों को मास्क, हैण्ड गल्बस और सैनिटाइजर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाएं.

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