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करंट लगने से युवक की मौत, डिस्कॉम पर 14.50 लाख रुपये का हर्जाना

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Published : Oct 3, 2022, 8:01 PM IST

जयपुर जिला न्यायाधीश ने बिजली के तार की चपेट में आने से हुई एक शख्स की मौत मामले में सोमवार को सुनवाई की. मामले में जोधपुर डिस्कॉम को जिम्मेदार (attributed to jodhpur discom) ठहराया गया और मृतक के आश्रितों को 14.50 लाख रुपए बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया.

डिस्कॉम पर 14.50 लाख रुपये का हर्जाना
डिस्कॉम पर 14.50 लाख रुपये का हर्जाना

जयपुर.जिला न्यायाधीश ने बिजली के तार की चपेट में आने से हुई एक शख्स की मौत मामले में सोमवार को सुनवाई (Jaipur District Judge decision) की. इस दौरान मामले में जोधपुर डिस्कॉम को जिम्मेदार ठहराते हुए मृतक के आश्रितों को 14.50 लाख रुपए बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया. दावे में कहा गया कि 25 फरवरी, 2017 को जोधपुर के तुलसी विहार में आरसीसी के लिए शटिंग का काम चल रहा था. इस दरम्यान निर्माणाधीन भवन के पास से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में आने से साजन काठात (24) की मौत हो गई.

इस घटना के लिए जोधपुर डिस्कॉम को जिम्मेदार माना (attributed to jodhpur discom) गया. साथ ही कहा गया कि विद्युत लाइनों की देखरेख का जिम्मा जोधपुर डिस्कॉम का है. ऐसे में यदि डिस्कॉम समय पर ढीले तारों को सही कर देता तो यह दुर्घटना नहीं होती. दुर्घटना में युवक की मौत से उसके आश्रितों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है. ऐसे में उन्हें डिस्कॉम से क्षतिपूर्ति दिलाई जाए.

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जोधपुर डिस्कॉम की ओर से दावे का विरोध किया गया और कहा गया कि मृतक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है. ऐसे में इसके लिए डिस्कॉम को किसी भी सूरत में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. वहीं, दोनों पक्षों की सुनने के बाद अदालत ने डिस्कॉम पर हर्जाना लगाया है.

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