जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने 15 साल की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त संदीप सेन को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त पर दुष्कर्म का आरोप साबित है. इसके अलावा यदि दोनों के बीच सहमति से भी संबंध बने हो तो भी उसे दुष्कर्म की श्रेणी में ही माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने बताया कि पीड़िता के चचेरे भाई ने 12 सितंबर, 2021 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बहन का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया है. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए संदीप को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया और कोर्ट में उसके खिलाफ चालान पेश किया था.