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One Time Registration : प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बार-बार नहीं चुकानी होगी फीस, OTR लागू

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Published : Jul 14, 2023, 4:29 PM IST

प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अब बार-बार रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चुकानी होगी. सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लागू कर दिया है.

One Time Registration
वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लागू

जयपुर.राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में प्रदेश के युवाओं को रिझाते हुए बड़ी राहत दी है. प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अब बार-बार रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चुकानी होगी. सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लागू करने को लेकर आदेश जारी किए हैं. ये आदेश राज्य सरकार की ओर से कराए जाने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए लागू होगा.

ये रहेगा शुल्क : प्रदेश में हर साल 30 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होते हैं. इन अभ्यर्थियों को हर परीक्षा के लिए पंजीयन शुल्क जमा कराना पड़ता है. कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं में भी अपना भाग्य आजमाते हैं. इन अभ्यर्थियों के पंजीयन शुल्क को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार की ओर से बजट घोषणा को धरातल पर उतारते हुए अब कार्मिक विभाग की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू करने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं. इसके तहत अभ्यर्थियों को वर्गवार 400 से लेकर 600 रुपए तक एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 600, वहीं सभी आरक्षित वर्ग (ओबीसी, एमबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस) और दिव्यांगजन को 400 रुपए वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराना होगा.

पढ़ें. One Time Registration : अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जानिए कितना शुल्क किया निर्धारित

सभी परिक्षाओं के लिए लागू : आपको बता दें कि अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी जनरेट कर रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. ये नियम न सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी की ओर से कराए जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं पर लागू होगा, बल्कि स्वायत्त शासन विभाग, हाउसिंग बोर्ड और दूसरी ऑटोनॉमस संस्थाओं की ओर से कराए जाने वाली भर्तियों पर भी लागू किया जाएगा. बता दें कि राज्य सरकार की ओर से 2023-24 की बजट घोषणा में युवाओं को राहत देते हुए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस की घोषणा की गई थी. हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकाली गई आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की कंप्यूटर सीधी भर्ती और चिकित्सा विभाग की जीएनएम/एएनएम भर्ती में भी एकबारीय पंजीयन शुल्क का नियम लागू किया गया है.

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