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Hanumangarh Rape Case : दोषी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा..

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Published : Apr 22, 2022, 3:46 PM IST

हनुमानगढ़ में किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने (Court Judegement in Hanumangarh Rape Case) के मामले में पॉक्सो विशिष्ट न्यायालय ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया है.

Hanumangarh Rape Case
दोषी युवक को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

हनुमानगढ़. किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए विशिष्ट न्यायालय ने (Court Judegement in Hanumangarh Rape Case) दस साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया है.

प्रकरण के अनुसार भादरा थाने में नाबालिग लड़की के पिता ने एक जनवरी 2017 को गुमशुदगी दर्ज कराई थी. इससे अगले दिन दो जनवरी को बेटी को उठाकर ले जाने का मामला दर्ज कराया था. पीड़िता के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि 25 दिसंबर 2016 को उसकी बेटी घर में सो रही थी. रात को आरोपी पवन कुमार (26) (कालूराम धोलपालिया तहसील भादरा) जबरन उठाकर ले गया. इसके बाद उसे गांव के सरकारी स्कूल में आठ दिन तक रखकर उसका बलात्कार किया.

जब पीड़िता घर जाने को कहती तो आरोपी उसे चाकू दिखाकर डराया करता था. जैसे-तैसे पीड़िता वहां से निकल कर घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई. आरोपी ने शीतकालीन अवकाश के चलते स्कूल बंद होने का फायदा उठाकर पीड़िता को वहां बंधक बनाकर रखा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया.

पढ़ें-POCSO Special court: साढ़े तीन वर्षीय बालिका से रेप के मामले में दोषी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए तथा 23 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए. विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पवन कुमार को धारा 363 में तीन साल, 366 में सात साल, 342 में एक साल तथा 376(2)(एन) व 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सजा सुनाई. दोषी पर कुल एक लाख 5500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

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