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कांकरी-डूंगरी उपद्रव मामला: आरोपी पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा की जमानत याचिका खारिज

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Published : Jul 8, 2021, 7:21 PM IST

कांकरी-डूंगरी उपद्रव मामले में गिरफ्ताप बीटीपी नेता देवेंद्र कटारा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. विधायक की ओर से अब जमानत के लिए जोधपुर हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा.

कांकरी-डूंगरी उपद्रव मामला, Kankri-Dungri nuisance case
पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा की जमानत याचिका खारिज

डूंगरपुर. सितंबर 2020 में कांकरी-डूंगरी उपद्रव मामले में जेल में बंद आरोपी पूर्व विधायक और बीटीपी नेता देवेंद्र कटारा की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ऐसे में पूर्व विधायक को जेल में ही रहना होगा.

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शिक्षक भर्ती 2018 में रिक्त रहे सामान्य वर्ग के 1167 पदों को एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर सितंबर 2020 में डूंगरपुर जिले में भारी उपद्रव हुआ था. इसमें पूर्व विधायक और पिछले दिनों ही बीटीपी ज्वाइन करने वाले देवेंद्र कटारा पर उपद्रव फैलाने के लिए भड़काऊ भाषण देने का आरोप था. जिस पर पुलिस ने 5 जुलाई को आरोपी पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद 6 जुलाई को कोर्ट ने आरोपी पूर्व विधायक को जेल भेज दिया था.

मामले में पूर्व विधायक की ओर से उनके वकील ने जिला सेशन और सत्र न्यायालय डूंगरपुर में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था. जिस पर कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है. ऐसे में पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा को जेल में ही रहना होगा. उन्हें जिला कारागृह में अन्य कैदियों के साथ ही सामान्य बैरक में रखा गया है.

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पूर्व विधायक की ओर से अब जमानत के लिए जोधपुर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा, जहां सुनवाई के बाद ही आगे का फैसला कोर्ट करेगा. बता दें कि पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा को भाजपा से बागी होकर विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण निष्कासित कर दिया गया था. हालांकि वे चुनाव हार गए थे. इसके बाद पिछले दिनों ही कटारा ने बीटीपी ज्वाइन की थी और उन्हें प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया था.

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