चूरू.जिले केएससी-एसटी कोर्ट के सेशन न्यायाधीश मोहम्मद अयूब खान ने दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त हनुमान सिंह राजपूत को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अभियुक्त हनुमान सिंह पर आरोप था कि उसने अक्टूबर 2015 में आलसर-परसनेऊ में आलसर के महेंद्र सुथार और बीदासर के सेठीराम को पिकअप गाड़ी से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी थी.
इस मामले में राजलदेसर पुलिस ने जांच कर तफ्तीश रतनगढ़ के डीवाईएसपी (एससीएसटी) को सौंपी थी. इस मामले में हनुमान सिंह को दोषी मानते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था. सुनवाई व बहस के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया है. इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने की.