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भरतपुर में 1 दिन में 89 कोरोना केस, नगर निगम के 8 क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

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Published : Apr 16, 2021, 8:01 AM IST

भरतपुर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए जिला कलेक्टर ने निगम के 8 क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों, प्रशासनिक और कानून व्यवस्था और कोविड प्रबंधन से सम्बंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के आवागमन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे

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भरतपुर नगर निगम के 8 क्षेत्रों में लगाया कर्फ्यू

भरतपुर.जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बाद अब जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है. गुरुवार को जिले में कुल 89 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए. वहीं उपखंड अधिकारी भरतपुर दामोदर सिंह ने कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले वार्डों के आस-पास माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए इन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाकर धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लगा दी है.

भरतपुर नगर निगम के 8 क्षेत्रों में लगाया कर्फ्यू

यहां लगाया कर्फ्यू

उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह ने बताया कि वार्ड संख्या 20 में पत्थर की टाल अनाह गेट भरतपुर क्षेत्र में वीरेन्द्र सिंह के मकान से देवेन्द्र सिंह जादोन के मकान तक, सीताराम गोयल के मकान से ओमप्रकाश गोयल के मकान तक, कुम्हार गली पटवा मोहल्ला क्षेत्र में गिरवर दयाल दुबे के मकान से जगदीश के मकान तक, श्रीधर मराठा के मकान तक, वार्ड संख्या 24 में पत्थर की टाल अनाह गेट भरतपुर क्षेत्र में नारायण खण्डेलवाल के मकान से दाउदयाल गोपाल के मकान तक, वार्ड संख्या 28 में जघीना गेट गोपाल गढ़ क्षेत्र में पंचायती भवन से रविन्द्र के मकान से होकर लक्ष्मीनारायण के मकान तक, वार्ड संख्या 29 में गिर्राज विला गोपालगढ़ क्षेत्र में होटल फोर्ट ब्लू से होटल गिर्राज विला तक कर्फ्यू लगाया गया है.

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साथ ही सेढ़ का मढ़ गोपालगढ़ क्षेत्र में गोपाल प्रसाद के मकान से ओमप्रकाश चौहान एवं हाकिम सिंह वैद्यजी के मकान से गोपाल सिंह सैनी एवं अमरसिंह सैनी के मकान तक, वार्ड संख्या 43 स्वर्ण जयंती नगर में डाॅ. राजेश गुप्ता मकान 120 से लेकर अमित गुप्ता मकान संख्या 96 एवं अजय सिंघल मकान संख्या 97 तक, हेमचंद गोयल मकान नम्बर 105 के सामने महेश चंद अग्रवाल मकान नम्बर 112 और सतीश अग्रवाल के मकान नम्बर 113 तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लगा दी गयी है.

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इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों, प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था और कोविड प्रबंधन से सम्बंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के आवागमन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. इन प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, 269, 279, राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीज एक्ट एवं अन्य प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी. यह आदेश 20 अप्रैल 2021 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेंगे. गुरुवार को मिली रिपोर्ट में 89 कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद जिले में एक्टिव केसों की संख्या 351 पर पहुंच गई है.

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