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Alwar Mob Lynching: बहस हुई पूरी, 15 मई को आएगा फैसला, दोष सिद्ध होने के बाद सुनाई जाएगी सजा

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Published : Apr 29, 2023, 5:30 PM IST

अलवर जिले के रामगढ़ के गांव में हुई रकबर मॉब लिंचिंग का मामला अंतिम चरण में पहुंच चुका है. इस केस में बहस पूरी हो चुकी है. अब आगामी 15 मई को सजा पर फैसला किया जाएगा.

alwar rakbar mob lynching
अलवर रकबर मॉब लिंचिंग केस

अलवर मॉब लिंचिंग में बहस हुई पूरी, 15 मई को आएगा फैसला

अलवर.जिले के रामगढ़ स्थित ललावंडी गांव में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के मामले में बहस शनिवार को पूरी हो चुकी है. इस मामले में 15 मई को फैसला आएगा. सरकार की तरफ से मामले में स्पेशल पीपी अप्वॉइंट किए गए. स्पेशल पीपी ने कहा आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय की तरफ से सजा सुनाई जाएगी. स्पेशल पीपी कहा कि इस मामले में सभी सुबूत, गवाह व आई विटनेस के आधार पर पांचों आरोपियों की पिटाई से अकबर की मौत हुई है.

पांच आरोपी हुए थे गिरफ्तारःरामगढ़ के ललावंडी गांव में साल 2018 में गाय ले जा रहे रकबर नाम के एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने रोका और जमकर पीटा था. उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश, विजय व नवल किशोर नाम के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में सरकार की तरफ से स्पेशल पीपी के तौर पर नासिर अली नकवी को अप्वॉइंट किया गया. वह 2021 से लगातार इस मामले में बहस कर रहे हैं. अलवर के एडीजी न्यायालय संख्या एक स्पेशल कोर्ट में यह मामला चल रहा है. शनिवार को इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है.

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कोर्ट में पेश हुए 67 गवाह और 1 आईविटनेसःअलवर पहुंचे नासिर अली ने कहा कि इस मामले में 129 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए. साथ ही 67 गवाह व एक आईविटनेस की गवाही न्यायालय में करवाई गई. परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश के खिलाफ एक साथ चार्जशीट पेश हुई है. उसके बाद विजय व नवल किशोर के खिलाफ अलग-अलग चार्जशीट पेश की गई थी. नासिर अली ने कहा कि पहले इनके खिलाफ दोष सिद्ध होगा. उसके बाद सजा पर बहस होगी. 15 मई को न्यायालय की तरफ से इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस कस्टडी में पुलिस की मारपीट से रकबर की मौत हुई. जबकि पूरे मामले में इसके कोई एविडेंस नहीं हैं. आईविटनेस की गवाही के बाद बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि उसके खिलाफ गौतस्करी के मामले दर्ज हैं.

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मेडिकल रिपोर्ट की भी है अहम भूमिकाः स्पेशल पीपी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उस मामले में पुलिस या न्यायालय की तरफ से कार्रवाई की जाती है व सजा सुनाई जाती है. किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है. सभी आरोपियों ने योजना बनाकर पीट-पीटकर रकबर को मौत के घाट उतारा है. उनकी पिटाई के बाद ही रकबर की मौत हुई. इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट की भी अहम भूमिका है. स्पेशल अधिवक्ता ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार रकबर के 13 चोट आई थीं. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार के रूप में डंडे बरामद किए थे. इस मामले में स्पेशल पीपी के साथ अधिवक्ता हाकम अली भी न्यायालय में मौजूद रहे. उनकी तरफ से भी पूरे मामले में पक्ष रखा गया. सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए स्पेशल अधिवक्ता ने कहा कि सभी आरोपियों पर दोष सिद्ध होगा और इनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी.

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