जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. इसको लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस नई गाइडलाइन के तहत 3 मई सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू की वैधता को भी बढ़ा दिया गया है. कर्फ्यू के दौरान सरकार की तरफ से कई तरह की राहत भी आम जन को दी गई हैं.
राज्य सरकार द्वारा परिवहन साधनों को लेकर भी कई तरह की छूट दी गई है. जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा करने से पहले एयरपोर्ट तक जाते समय पुलिस प्रशासन को अपना टिकट भी दिखाना होगा. इसके साथ ही बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी रिजर्वेशन होने के बाद ही बसों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. दूसरी ओर रेलवे प्रशासन द्वारा भी कन्फर्म टिकट होने पर ही ट्रेन के अंतर्गत यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. ऐसे में किसी भी व्यक्ति को बिना कन्फर्म टिकट के यात्रा करने की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जाएगी. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ही आमजन अपने गंतव्य स्थान से यात्रा कर सकेंगे.