बीकानेर.प्रदेश में अक्षय तृतीया के मौके पर बाल विवाह के कई मामले सामने आते हैं. इसको लेकर अब बाल अधिकारिता विभाग की (Child Marriage on Akshay tritiya) ओर से जारी निर्देशों के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के उपनिदेशक ने प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर विद्यालय स्तर पर बाल विवाह को रोकने को लेकर एक SOP जारी किया है. प्रदेश में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में होने वाले संभावित विवाहों के बीच बाल विवाह को रोकने के लिए बाल अधिकारिता विभाग ने निर्देश जारी किए हैं. इसी के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर विद्यालय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करने और संबंधित स्तर पर सूचना देने की निर्देश जारी किए हैं.
शिक्षा विभाग ने जारी की एसओपी:शिक्षा विभाग की ओर से जारी SOP में विद्यालय स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति (Child Marriage in Rajasthan) के साथ ही अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही किसी भी विद्यार्थी की अनुपस्थिति संदेहास्पद लगने पर विद्यार्थी के घर जाकर उसका पता लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं. जारी SOP में कहा गया है कि विद्यालय स्तर पर बाल विवाह होने या इसकी सूचना मिलने पर संबंधित थानाधिकारी और बाल विवाह निषेध अधिकारी को इसकी सूचना की जाए.