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1993 में देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रेन ब्लास्ट का मामला, 23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

1993 में देश के कई हिस्सों में ट्रेनों में हुए बम धमाकों के प्रकरण की सुनवाई अजमेर की टाडा कोर्ट में की जा रही है. सोमवार को 2 गवाहों के बयान टाडा कोर्ट में कलमबद्ध हुए हैं. मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

Ajmer News , Rajasthan News
1993 में सीरियल बम ब्लास्ट

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Published : Oct 25, 2021, 2:14 PM IST

Updated : Oct 25, 2021, 5:12 PM IST

अजमेर. 1993 में देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, हमीमुद्दीन और इरफान अहमद को टाडा कोर्ट में पेश किया गया. सुरक्षा कारणों की वजह से टाडा कोर्ट जेल परिसर में ही लगी. जहां मामले में 2 गवाहों के बयान कोर्ट के समक्ष दर्ज किए गए.

वकील अब्दुल रशीद ने बताया कि केंद्रीय कारागार परिसर में स्थित टाडा कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई जिसमें 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. उन्होंने बताया कि कामली के तत्कालीन सहायक रेलवे स्टेशन मास्टर एसएल गुप्ता और सीबीआई इंस्पेक्टर अजायब सिंह के बयान कलमबद्ध किए गए.

वकील अब्दुल रशीद

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उन्होंने बताया कि मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी. उन्होंने बताया कि सीबीआई ने गवाहों की सूची पिछली पेशी पर पेश की थी. उस आधार पर गवाहों को सूची के अनुसार तलब कर बयान दर्ज करने के लिए बुलवाया जा रहा है. मामले में करीब 80 गवाह है. वही शेष गवाहों की सूची भी सीबीआई कोर्ट में जल्द पेश करेगी.

अजमेर टाडा कोर्ट में हो रही मामले की सुनवाई

वकील अब्दुल रशीद ने बताया कि 1993 में देश के कई हिस्सों में ट्रेनों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का यह मामला है. इन सभी मामलों को क्लब करके जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. इस प्रकरण की सुनवाई अजमेर टाडा कोर्ट में की जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा की ओर से शफकत सुल्तानी को वकील नियुक्त किया गया है.

Last Updated : Oct 25, 2021, 5:12 PM IST

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