मध्य प्रदेश

madhya pradesh

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, पीड़िता के साथ हुई थी दोषी की सगाई

By

Published : May 3, 2023, 6:29 AM IST

अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी भगवान सिंह रजक को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है. उस पर विभिन्न धाराओं में 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि 30 जनवरी 2021 को पीड़िता के माता-पिता शाम के वक्त घर पहुंचे तो छोटी बेटी ने बताया कि उसकी बड़ी बहन सुबह 11 बजे से ही लापता है. इस मामले में झांसी रोड पुलिस थाने में परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी. परिजनों ने बताया कि भगवान सिंह के साथ ही पीड़िता की सगाई तय हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह रिश्ता टूट गया था. उन्होंने भगवान सिंह पर ही अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था. कुछ दिनों बाद नाबालिग लड़की खुद ही घर पहुंची और उसने परिजनों को बताया कि उसे भगवान सिंह अपने साथ लेकर गया था. इसके बाद भगवान सिंह के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला झांसी रोड़ पुलिस थाने में दर्ज किया गया था. मेडिकल परीक्षा में भी लड़की से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details