रायसेन।जिले में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए, स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित जिला क्राइसिस समिति की बैठक आयोजित की गई. इसके बाद कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण रायसेन जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में 21 अप्रैल को सुबह 06 बजे से 30 अप्रैल की रात 10 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा. उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है.
- यह रहेंगे प्रतिबंधित
कलेक्टर भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत सम्पूर्ण रायसेन जिले में सभी प्रकार की धार्मिक यात्राएं, कलश यात्रा, चुनरी यात्रा, सभी प्रकार के चल समारोह और अत्याधिक भीड़ एकत्रित होने की संभावना वाले सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन यज्ञ, मेले, पंचकल्याणक, भागवत कथा, सामूहिक भण्डारे, भोज, सामूहिक रोजा आफतारी, जुलूस आदि को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है. इसके साथ ही सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों, विवाह समारोहों के आयोजनों पर पूरी रोक रहेगी.
- इन्हें मिलेगी छूट
जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेन्स कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं, मेडीकल स्टोर, केमिस्ट, राशन दुकानें, दूध, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम को छूट रहेगी। फल एवं सब्जी की दुकानें तथा सब्जी के ठेले सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योग के लिए कच्चा और तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों और कर्मचारियों का आवागमन कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रहेगा.