मध्य प्रदेश

madhya pradesh

पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित विवादित कंटेंट का मामला, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 5, 2023, 9:00 PM IST

Controversial content against Bageshwar Dham remove from social media: पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाले गए विवादित कंटेंट हटाने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं. उनके एक शिष्य ने पूर्व विधायक के बयान और कंटेंट को आधार बनाकर कोर्ट में याचिका दायर की थी.

MP News
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हाईकोर्ट ने ये दिए निर्देश

जबलपुर। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाले गए आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं. उनके एक शिष्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि पूर्व विधायक आरडी प्रजापति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित कर रहे हैं.इसी आधार पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया.

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हाईकोर्ट ने ये दिए निर्देश

क्या है मामला: पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पूर्व विधायक आरडी प्रजापति सोशल मीडिया पर लगातार विवादित कंटेंट प्रसारित कर रहे थे.इसी को आधार बनाकर उनके एक शिष्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी विवादित कंटेंट को हटाने की मांग की गई थी. इसमें कहा गया था कि जो कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है उसकी जांच नहीं की जा रही है. जिससे पंडित धीरेंद्र शास्त्री की छवि खराब हो रही है. ना केवल पंडित धीरेंद्र शास्त्री बल्कि आरडी प्रजापति हिंदू धर्म के खिलाफ भी भाषण देते हुए देखे और सुने जा सकते हैं. सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के आदेश दिए हैं.

क्या कहना है एडवोकेट का: एडवोकेट पंकज दुबे का कहना है की याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 25 का सहारा लिया है जिसके तहत उन्होंने यह कहा है कि उनके गुरु उनके लिए भगवान हैं. पूर्व विधायक आरडी प्रजापति द्वारा जो वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले जा रहे हैं उससे उनकी आस्था प्रभावित होती है. जिसका उन्हें संवैधानिक अधिकार है इसलिए उनकी मांग को मानते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके गुरु के खिलाफ जो भी कुछ प्रसारित हो रहा है उसे हटाया जाए.

ये भी पढ़ें:

कोर्ट ने क्या दिया आदेश:हाईकोर्ट ने उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है जिन्हें इस मामले में पार्टी बनाया गया था और उन्हें दो सप्ताह का समय दिया गया है. दो सप्ताह में कंटेंट हटाने के साथ जवाब मांगा गया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details