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Indore Murder:11 साल पहले युवक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास व जुर्माना

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Published : May 31, 2023, 10:33 AM IST

इंदौर जिला अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. आरोपी ने चाकू से गोदकर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में कोर्ट ने विभिन्न साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया.

Indore Murder Life imprisonment
11 साल पहले युवक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास व जुर्माना

इंदौर। जिला अदालत ने 11 साल पहले हुए मर्डर के एक केस में फैसला सुनाया. हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. मामले के अनुसार 4 अगस्त 2012 को महिला ने पुलिस को बताया था कि उसका मंगेतर उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है. इसके बाद महिला उसके घर गई. वहां उसने देखा कि वहां ताला लगा हुआ है. इसी के साथ वहां पर गेट पर खून के निशान भी दिखे और फ्लैट के अंदर पंखा चलने की आवाज आ रही थी. इस पर महिला ने मोबाइल से पूरे मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी.

खून से लथपथ मिला युवक :पुलिस ने आकर फ्लैट का ताला तोड़ा तो अंदर युवक को मृत पाया. साथ ही रबड़ के हाथ के चार दस्ताने आगे वाले कमरे में पड़े हुए थे, जो पूरी तरीके से खून से सने हुए थे. वहीं युवक पूरी तरीके से खून से लथपथ वहीं पर पड़ा हुआ था. उसके गले और पेट पर चाकू के गहरे निशान के चोट थे. वहां पर खून से सना हुआ एक चाकू भी पुलिस ने बरामद किया था. इसी के साथ सारे कमरे और दीवारों में खून के छींटे मौजूद थे.

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उम्रकैद के साथ ही जुर्माना :पुलिस ने पाया कि मौके पर खून फैला हुआ था. पुलिस ने इसके बाद हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू करते हुए विभिन्न तरह के साक्ष्य इकट्ठे कर आरोपी अंकुर को हिरासत में लिया. उसे जेल भेज दिया गया. इसके बाद केस डायरी साक्ष्यों के बाद अदालत में पेश की. जहां से कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए 11हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

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