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MP Leena Sharma Murder: बहुचर्चित हत्याकांड में मामा सहित 3 लोगों को आजीवन कारावास व जुर्माना

नर्मदापुरम के बहुचर्चित लीना शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इस मामले में 3 लोगों को उम्रकैद व जुर्माना की सजा सोहागपुर कोर्ट ने सुनाई. जमीन के विवाद में लीना शर्मा की हत्या उसके मामा ने दो साथियों के साथ मिलकर की थी. बता दें कि लीना शर्मा अमेरिकन एंबेसी की कर्मचारी थी.

MP Leena Sharma Murder
लीना शर्मा हत्याकांड 3 लोगों को आजीवन कारावास व जुर्माना

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Published : Mar 22, 2023, 1:20 PM IST

लीना शर्मा हत्याकांड 3 लोगों को आजीवन कारावास व जुर्माना

नर्मदापुरम। जिले के सोहागपुर में 7 साल पुराने लीला शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना सोहागपुर के समीपस्थ ग्राम ढूंढा देह में 2016 में हुई थी. लीना शर्मा के जघन्य हत्याकांड में मामा प्रदीप शर्मा व उसके दो कर्मचारियों को द्वितीय सत्र न्यायधीश सोहागपुर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मृतक लीना शर्मा एवं आरोपी प्रदीप शर्मा रिश्ते में मामा-भांजी थे. लीना शर्मा की पैतृक कृषि भूमि ग्राम ढूंढा देह में थी. इसी भूमि को लेकर लीना का मामा से विवाद बढ़ा.

जमीन के सीमांकन के दौरान विवाद :जमीन का सीमांकन लीना शर्मा द्वारा अप्रैल 2016 में करवाया गया था. सीमांकन के बाद लीना शर्मा की कृषि भूमि में से 10 एकड़ 41 डिसमिल भूमि प्रदीप शर्मा के कब्जे में पाई गई. इस पर लीना शर्मा न अपनी उक्त भूमि पर तार फेंसिंग कराने के लिए प्रताप कुशवाहा से बात की. प्रताप कुशवाहा ने उक्त भूमि पर तार फेंसिंग करने हेतु सहमति दी. 29 अप्रैल 2016 की सुबह करीब 10 बजे लीना शर्मा के साथ प्रताप कुशवाहा व उसके कर्मचारी गंगाराम, तुलसीराम के साथ जमीन का सीमांकन में तार फेंसिंग करा रही थी.

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कॉल डिटेल से हुआ खुलासा :तार फेंसिंग के दौरान आरोपी प्रदीप शर्मा एवं उसके कर्मचारी राजेंद्र व गोरेलाल भी उपस्थित थे. इस दौरान प्रदीप शर्मा ने लीना शर्मा से वाद-विवाद कर मारपीट की. मारपीट की घटना को दूर से प्रताप कुशवाहा और उसके कर्मचारी देख रहे थे. घटना के बाद लीना शर्मा का कहीं पता नहीं चल रहा था. प्रदीप शर्मा ने 5 मई 2016 को थाना सोहागपुर में लीना शर्मा के गुम होने की सूचना दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस की जांच में लीना शर्मा और प्रदीप शर्मा की कॉल डिटेल निकलवाई गई. जैसे ही तथ्य सामने आए तो 64 साक्ष्य का परीक्षण कराया गया. इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अब इस बहुचर्चित हत्याकांड में आरोपियों को सजा सुनाई गई. आरोपी प्रदीप शर्मा को धारा 302/34 में आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई. वहीं आरोपी गोरेलाल एवं राजेंद्र को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास व 10 -10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया.

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