नर्मदापुरम। जिले के सोहागपुर में 7 साल पुराने लीला शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना सोहागपुर के समीपस्थ ग्राम ढूंढा देह में 2016 में हुई थी. लीना शर्मा के जघन्य हत्याकांड में मामा प्रदीप शर्मा व उसके दो कर्मचारियों को द्वितीय सत्र न्यायधीश सोहागपुर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मृतक लीना शर्मा एवं आरोपी प्रदीप शर्मा रिश्ते में मामा-भांजी थे. लीना शर्मा की पैतृक कृषि भूमि ग्राम ढूंढा देह में थी. इसी भूमि को लेकर लीना का मामा से विवाद बढ़ा.
जमीन के सीमांकन के दौरान विवाद :जमीन का सीमांकन लीना शर्मा द्वारा अप्रैल 2016 में करवाया गया था. सीमांकन के बाद लीना शर्मा की कृषि भूमि में से 10 एकड़ 41 डिसमिल भूमि प्रदीप शर्मा के कब्जे में पाई गई. इस पर लीना शर्मा न अपनी उक्त भूमि पर तार फेंसिंग कराने के लिए प्रताप कुशवाहा से बात की. प्रताप कुशवाहा ने उक्त भूमि पर तार फेंसिंग करने हेतु सहमति दी. 29 अप्रैल 2016 की सुबह करीब 10 बजे लीना शर्मा के साथ प्रताप कुशवाहा व उसके कर्मचारी गंगाराम, तुलसीराम के साथ जमीन का सीमांकन में तार फेंसिंग करा रही थी.