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Gwalior District Court दुष्कर्मी पिता के खिलाफ बेटी और पत्नी ने दी गवाही, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

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Published : Sep 20, 2022, 2:59 PM IST

Updated : Sep 20, 2022, 3:36 PM IST

Gwalior District Court
दुष्कर्मी पिता को उम्र कैद की सजा ()

ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक कलयुगी पिता को अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है और उस पर विभिन्न धाराओं में 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. घटना करीब ढाई साल पहले की है. आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी और बेटी ने ही अदालत में गवाही दी. Gwalior Rapist father, life imprisonment in rape, wife and daughter testified, Gwalior district court

ग्वालियर।शहर के महाराजपुरा इलाके में रहने वाली कक्षा सात की छात्रा अपने स्कूल गई थी. दोपहर में उसका पिता अचानक लड़की को लेने स्कूल पहुंच गया. लड़की की मां उस समय घर में नहीं थी. पिता ने अपनी बच्ची को घर में लाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकाया. लड़की की मां जब घर आई तब पीड़िता ने उसे पिता की हरकत के बारे में बताया. लड़की और उसकी मां ने थाने पहुंचकर अपने ही परिजन के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

दुष्कर्मी पिता को उम्र कैद की सजा

जेल भेज दिया था :पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तभी से वह जेल में बंद है. पास्को एक्ट अदालत में उसके खिलाफ पुलिस ने चालान पेश किया गया. कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि बेटियां अपने पिता के घर सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि पिता उनका संरक्षक होता है. लेकिन जब पिता ही ऐसी हरकत करेगा तो घर की बेटियां किस तरह से सुरक्षित रहेंगी.

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कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी :कोर्ट ने कहा कि ऐसे दुष्कर्मी पिता के खिलाफ सजा में कोई रियायत नहीं बरती जा सकती. कोर्ट ने दुष्कर्मी पिता को उम्र कैद की सजा से दंडित किया. उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. खास बात यह है कि इस व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी और बेटी ने ही अदालत में गवाही दी, जो उसे सजा दिलाने में सहायक साबित हुई. अपर लोक अभियोजक अनिल मिश्रा ने यह जानकारी दी. Gwalior Rapist father, life imprisonment in rapr, wife and daughter testified, Gwalior district court

Last Updated :Sep 20, 2022, 3:36 PM IST

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